हरियाणा परिवार पहचान पत्र ऑनलाइन आवेदन 2021
हरियाणा सरकार द्वारा सभी वर्ग के लोगों के लिए कई सारी योजनाएं आरंभ की जाती हैं। इन योजनाओं का लाभ सभी लाभार्थियों तक पहुंचे यह निश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र का आरंभ किया है। आज हम आपको इस लेख के माध्यम से हरियाणा परिवार पहचान पत्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र क्या है?, इसका उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, आदि।
Haryana parivar pehchan patra (ppp) Apply online

हरियाणा परिवार पहचान पत्र का शुभारंभ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 4 जुलाई2020 मंगलवार के दिन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के प्रत्येक परिवार को 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। जिसके माध्यम से यह निश्चित किया जाएगा कि सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाली सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ हरियाणा के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही है या नहीं। इस योजना के अंतर्गत आपको आवेदन करने के लिए चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार द्वारा एक समर्पित पोर्टल हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आरंभ किया गया है। आप इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे अपना पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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विभिन्न योजनाओं को जोड़ा जाएगा परिवार पहचान पत्र से
15 सितंबर 2021 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा सभी विभाग अध्यक्ष को अपने-अपने विभाग की योजनाओं और सेवाओं को 1 नवंबर 2021 तक परिवार पहचान पत्र से जोड़ने के निर्देश प्रदान दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा एक बैठक का आयोजन भी किया गया। मिली जानकारी के अनुसार यह योजना प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। जिसके माध्यम से पात्र परिवारों को सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाया जाता है।
इस योजना को अंत्योदय की भावना से शुभारंभ किया गया है। इस तरह की योजना बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। आईटी के उपयोग से अलग-अलग प्रकार की सेवाओं को सरल बनाया जा रहा है। इसके अलावा यह योजना महाविद्यालयों में छात्रों द्वारा प्रवेश लेने पर महाविद्यालयों के छात्र से संबंधित जानकारी प्रदान करेगी कॉलेज के प्राचार्य द्वारा भी इस योजना की सराहना की गई है। इस योजना के माध्यम से छात्रों के डाटा का ऑटो सत्यापन किया जा सकता है।

जानकारी अनुसार आने वाले समय में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र नागरिकों के पास होना अनिवार्य है। नागरिकों से 10 दिसंबर 2020 से पहले हरियाणा परिवार पहचान पत्र बनवाने का आग्रह किया गया है। वह सभी लोग जिन्होंने अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है वह जल्द से जल्द परिवार पहचान पत्र बनवा लें और जिनके पास परिवार पहचान पत्र पहले से है वह अपना परिवार पहचान पत्र अपडेट करवा ले। यह कार्य सभी सीएससी केंद्रों पर मुफ्त में किया जा रहा है।
◾राज्य की कई सारी योजनाओं को हरियाणा परिवार पहचान पत्र से लिंक किया गया है। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन योजना, विडो पेंशन योजना, फैमिली पेंशन योजना, लाडली, मैरिज शगुन योजना, राशन आवंटन आदि। आने वाले समय में हरियाणा परिवार पहचान पत्र को बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने के लिए, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए, सक्षम योजना में आवेदन करने के लिए और अन्य सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए इस योजना को महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।
◾हरियाणा के प्रत्येक नागरिक के लिए परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर द्वारा सभी नागरिकों से निवेदन किया गया है कि वह जल्द से जल्द अपना Haryana Parivar Pehchan Patra अपने नजदीकी सीएससी केंद्र से अपडेट करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।
◾राज्य के लोगो को अब राज्य सरकार की सरकारी योजनाओ का लाभ उठाने के लिए अनेक दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। अब राज्य के नागरिक इस एक ही योजना के माध्यम से सरकार की सभी सुविधा और योजनाओ का लाभ उठा सकते है। प्रदेश में 56 लाख परिवारों का डाटा जुटाया गया है जिनमें 18 लाख 28 हजार परिवारों के परिवार पहचान पत्र बनाने का काम तेजी से जारी है। अगस्त के अंत तक 20 लाख परिवारों को स्मार्ट कार्ड बनाकर सौंप दिए जाएंगे। तीन महीने बाद किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य होगा।
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हरियाणा परिवार पहचान पत्र 2021 का उद्देश्य
इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आप पूरे परिवार का डाटा इकठ्ठा कर सकेंगे। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत हरियाणा 14 अंकों के विशिष्ट पहचान पत्र का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण के साथ-साथ भ्रष्टाचार को कम करने और राज्य के नकली लाभार्थी का पता लगाने में पारदर्शिता प्रदान करना है। इस योजना के ज़रिये राज्य में लगभग 54 लाख परिवारों को लाभ प्रदान करना । हरियाणा 14 डिजिट परिवार पहचान पत्र योजना 2020 के ज़रिये पात्र लाभार्थी को सभी सेवाओं और योजनाओं की स्वचालित डिलीवरी सुनिश्चित करना है।
परिवार पहचान पत्र अप्लाई 2021

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल (meraparivar.haryana.gov.in) लॉन्च किया है। यह पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और आसान तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने की सुविधा प्रदान करेगा।इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के लोग परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। स्थानांतरित कर दिया जाता। विकलांगता पेंशन योजना, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता और विधवा पेंशन योजना जैसी तीन सेवाओं को परिहार पेचन पत्र (पीपीपी) पोर्टल पर एकीकृत किया गया है।
HOW to Apply Online Haryana Parivar Pehchan Patra 20201
Official Website Haryana Parivar Pehchan Patra i.e. https://meraparivar.haryana.gov.in/.

हरियाणा परिवार पहचान पत्र के मुख्य तथ्य
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र में 14 अंक में यूनिक आईडी नंबर होगा।
- इस कार्ड में लाभार्थी का मोबाइल नंबर भी होगा।
- सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाएगा।
- कार्ड के ऊपर फैमिली के हेड का नाम लिखा होगा।
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र पर परिवार से संबंधित अन्य जानकारी भी होगी।
- पंजीकरण के बाद रजिस्ट्रेशन आईडी तथा पासवर्ड प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाएगा।
- यदि परिवार को अपनी फैमिली डिटेल्स देखनी है तो उन्हें लॉगइन क्रैडेंशियल्स दर्ज करने होंगे।
- परिवार पहचान पत्र पर फैमिली डिटेल अपडेट भी की जा सकती हैं।
- परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अधिकारियों द्वारा किसी भी योजना के लाभार्थियों की पहचान की जा सकती है।
- हरियाणा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पेंशन भी प्राप्त की जा सकती है।
- इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक फैमिली को मॉनिटर किया जाएगा जिससे कि सही लाभार्थी तक स्कीम का लाभ पहुंचाया जा सके।
- इस योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लाभार्थियों की पात्रता चेक की जा सकती है।
- यदि परिवार में किसी का जन्म होता है या फिर किसी की मृत्यु होती है तो उन्हें सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से यह जानकारी खुद अपडेट हो जाती है।
- हरियाणा में किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।

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